बैंक लॉकर से चोरी पर RBI तुरंत देगा इतना मुआवजा – जानिए पूरा नियम Bank Locker Rule

By Prerna Gupta

Published On:

Bank Locker Rule

Bank Locker Rule – जब भी कोई नया बैंक खाता खुलवाता है, तो बैंक की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हीं में से एक खास सुविधा होती है – बैंक लॉकर। इसमें आप अपने जरूरी और कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। आमतौर पर लोग इसमें गहने, कागज़ात या फिर जरूरी दस्तावेज रखते हैं। इसके लिए बैंक आपसे एक तय किराया भी लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाए या फिर नुकसान हो जाए, तो आपको क्या बैंक से मुआवजा मिलेगा? अगर हां, तो कितना? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब और RBI के नियम एक आसान भाषा में।

लॉकर लेते वक्त क्या जरूरी है जानना?

अगर आप बैंक से लॉकर ले रहे हैं, तो आपको एक एग्रीमेंट करना होता है। ये एग्रीमेंट स्टांप पेपर पर होता है, जिसमें लॉकर से जुड़ी सारी शर्तें होती हैं। इसके अलावा, आप चाहें तो लॉकर को जॉइंट नाम पर भी ले सकते हैं यानी दो लोग मिलकर लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए दोनों को बैंक जाकर संयुक्त मेमोरेंडम पर साइन करना होता है। साथ ही लॉकर के लिए नॉमिनी भी बनाया जा सकता है ताकि लॉकरधारक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा तय किया गया व्यक्ति उसे खोल सके।

क्या-क्या रख सकते हैं लॉकर में?

RBI की गाइडलाइन साफ कहती है कि लॉकर में गहने, दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, प्रॉपर्टी के पेपर्स, शादी या जन्म प्रमाण पत्र जैसे कागजात रख सकते हैं। यानी वैध और कानूनी चीजें। लेकिन कैश यानी नकदी रखना मना है। इसके अलावा हथियार, गोला-बारूद, नशीली चीजें, रेडियोएक्टिव सामग्री या जल्दी खराब होने वाली चीजें लॉकर में रखने की सख्त मनाही है।

सेफ डिपॉजिट लॉकर के नए नियम क्या कहते हैं?

RBI ने 2022 में लॉकर से जुड़ी कुछ नई गाइडलाइन्स जारी की थीं जो 2023 से लागू हो चुकी हैं। इसके तहत:

  • बैंक अब तीन साल का किराया एक साथ ले सकते हैं।
  • हर ग्राहक के साथ स्टांप पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट जरूरी है।
  • बैंक को खाली लॉकर की संख्या और वेटिंग लिस्ट की जानकारी वेबसाइट या ब्रांच में देनी होगी।

अगर लॉकर से सामान चोरी हो जाए तो क्या होगा?

अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर – अगर लॉकर से सामान चोरी हो जाए, तो क्या बैंक जिम्मेदार होगा?

RBI के नियमों के अनुसार अगर लॉकर में रखा सामान बैंक की लापरवाही, जैसे सुरक्षा में चूक, स्टाफ की गलती, आग लगने, डकैती, बिल्डिंग गिरने या चोरी जैसी घटनाओं के कारण नुकसान का शिकार होता है, तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होता है।

मुआवजा कितना मिलेगा?

मुआवजा कितना मिलेगा, इसका सीधा-सा फॉर्मूला RBI ने बताया है – लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना।

उदाहरण के लिए अगर आपका लॉकर सालाना 1000 रुपये का है, तो बैंक अधिकतम 1 लाख रुपये तक का मुआवजा दे सकता है।

कब नहीं मिलेगा मुआवजा?

अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, या सुनामी के कारण लॉकर में रखा सामान खराब या नष्ट हो जाता है, तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। यानी इन परिस्थितियों में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि ऐसी घटनाएं बैंक के नियंत्रण में नहीं होतीं।

लॉकर लेते वक्त किन बातों का रखें ध्यान?

  1. स्टांप पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट जरूर पढ़ें और साइन करें।
  2. लॉकर का किराया कितना है और कितना एडवांस लिया जाएगा, ये पहले ही जान लें।
  3. नॉमिनी जरूर बनाएं, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।
  4. लॉकर में नकदी या बैन की गई वस्तुएं कभी भी न रखें।

अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। खासकर ये जानना जरूरी है कि लॉकर में रखा सामान कितना सुरक्षित है और किसी अनहोनी के दौरान आपको कितना मुआवजा मिल सकता है। RBI ने इस मामले में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए हैं, ताकि कोई भी बैंक अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हट सके। इसीलिए अगली बार जब आप लॉकर में कोई सामान रखें, तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें।

Leave a Comment