Toll Tax New Rules : भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल टैक्स में छूट के नियम निर्धारित किए हैं। यह छूट विशेष प्रकार के वाहनों और व्यक्तियों को दी जाती है, जो सरकारी सेवा, आपातकालीन कार्य, या विशेष सम्मान के पात्र होते हैं।
टोल टैक्स से पूरी छूट पाने वाले वाहन
- आपातकालीन सेवाएं : एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को टोल टैक्स से पूरी छूट प्राप्त है। इन वाहनों से किसी भी टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं लिया जाता।
- रक्षा सेवाएं : भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के सेवा में लगे वाहन टोल टैक्स से मुक्त हैं। हालांकि, यह छूट केवल जब ये वाहन “ऑन ड्यूटी” होते हैं, तब लागू होती है; “ऑफ ड्यूटी” या सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए यह छूट नहीं है।
- सार्वजनिक परिवहन : राज्य सरकारों द्वारा संचालित बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट प्राप्त है।
- विशेष श्रेणी के वाहन : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूलित वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है।
वीआईपी और सरकारी अधिकारियों के लिए टोल छूट
NHAI के नियमों के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों के वाहनों को टोल टैक्स में छूट प्राप्त है:
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र जैसे सम्मान प्राप्त व्यक्ति।
- राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर, और अन्य उच्च सरकारी अधिकारी।
- विदेशी राजनयिकों के वाहन।
इन वाहनों को टोल प्लाजा पर पहचान पत्र दिखाकर बिना शुल्क के गुजरने की अनुमति होती है।
टोल टैक्स से छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज
छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित वाहन के मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं:
- वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)।
- पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)।
- विशेष छूट का प्रमाण (जैसे दिव्यांगता प्रमाणपत्र, सरकारी सेवा में होने का प्रमाण)।
इन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित टोल प्लाजा या NHAI द्वारा FASTag जारी किया जाता है, जिससे छूट प्राप्त की जा सकती है।
महत्वपूर्ण जानकारी
- सभी छूट केवल “ऑन ड्यूटी” वाहनों के लिए मान्य हैं।
- छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित दस्तावेज़ और पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कुछ मामलों में, जैसे लंबी कतारें या अत्यधिक ट्रैफिक, टोल प्लाजा पर कर्मचारियों को विवेकाधिकार होता है कि वे वाहनों को बिना शुल्क के गुजरने की अनुमति दें।